Jodhpur केंद्र ने आरटीआई में कहा- प्रस्ताव से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है
जबकि सूचना का अधिकार कानून के तहत इस बारे में आधिकारिक सूचना उपलब्ध करवाने के लिए दायर एक आवेदन का निस्तारण करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस जवाब से दोबारा यह सवाल खड़ा हो गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित करने की कोई अधिकारिक कवायद हो भी रही है या यह केवल मौखिक चर्चा तक सीमित है।
केंद्र के जवाब से यह जाहिर है कि न्याय विभाग ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस दस्तावेजी कार्रवाई नहीं की है। लॉयर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य रजाक खान हैदर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन स्थापित न्याय विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष 19 अगस्त को आवेदन दायर किया था। आवेदन में साफ पूछा गया था कि बीकानेर में राजस्थान हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना करने के संबंध में केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के स्तर पर यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि सहित मय नोटशीट व समस्त पत्रावली उपलब्ध करवाएं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 31 अगस्त को इस आवेदन का निस्तारण करते हुए आवेदक को सूचित किया कि वर्तमान सीपीआईओ के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।