हाईकोर्ट का अहम आदेश, 7 जिलों की स्थायी लोक अदालतों के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने प्रदेश की स्थायी लोक अदालतों के सुचारू संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमों की व्याख्या और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों के कारण आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच बाधित नहीं होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सात जिलों की स्थायी लोक अदालतों के कुल नौ सदस्यों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए, ताकि इन अदालतों का कामकाज प्रभावित या ठप न हो सके।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लोक अदालतें आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था हैं, इसलिए इनके संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट न्याय व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विपरीत होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया और नियमों की व्याख्या को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण कुछ लोक अदालतों का कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत प्रदान की है।
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि लोक अदालतों का नियमित संचालन बिना किसी बाधा के जारी रहे, ताकि लंबित मामलों का निपटारा समय पर हो सके और आम लोगों को राहत मिलती रहे।
इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
