फायर सेफ्टी नियमों पर सरकार का बड़ा फैसला: सील बिल्डिंगों को तीन दिन में डी-सील करने के आदेश
राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी के कारण सील की गई इमारतों को लेकर राहत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत नगर निकायों द्वारा सील की गई कई बिल्डिंगों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत डी-सील किया जा सकेगा।
आदेश के अनुसार, जिन भवनों को नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका ने फायर एनओसी या अग्निशमन उपकरणों की कमी के कारण सील किया था, उन्हें अब तीन दिन के भीतर डी-सील किया जा सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी है और भवन मालिकों को फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी व्यवस्था करनी होगी। नियमों का पालन न करने पर आगे फिर से कार्रवाई की जा सकती है।
इस फैसले को प्रशासनिक और व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अग्नि सुरक्षा मानकों में ढिलाई से जोखिम भी बढ़ सकता है।
फिलहाल इस आदेश के बाद प्रभावित भवन मालिकों और स्थानीय निकायों में प्रक्रिया को लेकर तेजी देखी जा रही है।
