जोधपुर में राशन वितरण में धांधली का मामला, दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज
Jodhpur में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गेहूं वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। गांधीपुरा स्थित एक राशन दुकान के संचालक के खिलाफ गंभीर आरोपों के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले की जानकारी के अनुसार, राशन दुकान संचालक पर आरोप है कि उसने गेहूं वितरण में धांधली कर पात्र लाभार्थियों को उनके हिस्से का पूरा अनाज उपलब्ध नहीं कराया। इस अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग ने जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
इसके बाद Mahamandir Police Station में दुकान संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दस्तावेजों व रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से चलाई जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है और मांग की है कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की धांधली न हो सके। कुछ लाभार्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कई बार कम मात्रा में गेहूं दिया गया या फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
फिलहाल पुलिस और विभागीय टीम मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
