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राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को मिलेगा स्कूटी का सहारा! सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए कबतक और कैसे कर सकते है अप्लाई ?

 
राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को मिलेगा स्कूटी का सहारा! सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए कबतक और कैसे कर सकते है अप्लाई ? 

प्रदेश के 2500 दिव्यांग युवाओं को निशुल्क स्कूटी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सरकार ने बजट में युवाओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके तहत ऐसे दिव्यांगजन जो या तो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित अध्ययनरत हैं या किसी तरह के रोजगार में लगे हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना में पात्र माना जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए इच्छुक आवेदक www.sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर "SIMS DSAP" के माध्यम से 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

ये हैं पात्रता की मुख्य शर्तें
आय प्रमाण पत्र

यदि आवेदक विशेष दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

विकलांगता प्रमाण पत्र
मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक की लोकोमोटर विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

ये दस्तावेज भी लगाने होंगे
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड और जन आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आदि)
अध्ययन या रोजगार प्रमाण पत्र
अपनी विकलांगता को दर्शाने वाला फोटो
ड्राइविंग लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रति

ऐसे करें आवेदन
सभी दस्तावेजों को पहले जन आधार कार्ड में अपडेट कराना होगा।
इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे।
किसी भी ई-मित्र केंद्र या वेब पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।
यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर उसमें संशोधन कराया जा सकता है।