Aapka Rajasthan

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और निर्माण कंपनी के संविदात्मक विवाद में दी महत्वपूर्ण अंतरिम राहत

 
दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और निर्माण कंपनी के संविदात्मक विवाद में दी महत्वपूर्ण अंतरिम राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और निर्माण कंपनी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व यूरो-एशियन कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इवरास्कॉन (जेवी) के बीच चल रहे संविदात्मक विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का ध्यान रखते हुए विवाद का तात्कालिक समाधान आवश्यक है। अंतरिम आदेश के तहत कोर्ट ने परियोजना की प्रगति प्रभावित न होने देने और निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दी।

निर्माण कंपनियों ने रेलवे को कार्य में देरी और भुगतान में बाधा का हवाला देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दूसरी ओर रेलवे ने ठेकेदारों पर अनुबंध शर्तों का पालन न करने और विलंब का आरोप लगाया।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परियोजना की सुरक्षा और प्रगति दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, और किसी भी पक्ष द्वारा असंगत कार्रवाई करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंतरिम राहत रेलवे परियोजनाओं की समय-bound प्रगति और निर्माण कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा दोनों के लिए अहम है। अब आगे की सुनवाई में अदालत स्थायी समाधान तय करेगी, ताकि अनुबंध संबंधी विवाद का निपटारा किया जा सके।