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कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सेवा में कमी की दोषी, 2 लाख रुपये क्लेम देने का आदेश

 
कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सेवा में कमी की दोषी, 2 लाख रुपये क्लेम देने का आदेश

कंज्यूमर कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृतक के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए National Insurance Company Limited को सेवा में कमी का दोषी करार दिया है।

बीमा क्लेम न देने पर कोर्ट सख्त

मामला उस समय का है जब सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। लेकिन बीमा कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद मामला उपभोक्ता अदालत में पहुंचा।

कोर्ट ने माना कि कंपनी द्वारा क्लेम को अनावश्यक रूप से रोका गया, जो सेवा में कमी के दायरे में आता है।

2 लाख रुपये देने का आदेश

अदालत ने अपने फैसले में निर्देश दिया है कि नॉमिनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत 2 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाए।

उपभोक्ता अधिकारों पर अहम फैसला

विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला बीमा धारकों के अधिकारों को मजबूत करने वाला है। इससे यह संदेश गया है कि बीमा कंपनियां बिना उचित कारण के क्लेम को खारिज नहीं कर सकतीं।