काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान की अपील पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
कांकाणी हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले की आज (28 जुलाई) हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने इस मामले में समय सीमा के भीतर अपील नहीं की। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार ने कोर्ट में अपील की अनुमति पेश की। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में 16 मई को सुनवाई हुई थी। जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश की गई 'अपील की अनुमति' को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।
इसलिए पेश की गई 'अपील की अनुमति'
दरअसल, किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद "अपील की अनुमति" पेश की जाती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति लेनी होती है, खासकर तब जब अपील की सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो।
सरकार की अपील पर भी होगी बहस
गौरतलब है कि कांकाणी शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील की थी। इस दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सलमान खान द्वारा प्रस्तुत अपील पर आज सुनवाई होगी। साथ ही, इस दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत 'लीव टू अपील' पर भी बहस होगी।
