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jodhpur दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई नाबालिग ने मांगी थी अनुमति

 
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जोधपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप की वजह से गर्भवती हुई नाबालिग लड़की के गर्भपात की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नाबालिग का गर्भपात पूरी सावधानी के साथ किया जाए. अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग लड़की की जांच के बाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी थी कि गर्भपात संभव है, हालांकि इसमें कुछ जोखिम होगा. इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह अनुमति दी है।पाली जिले के देसूरी क्षेत्र की नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया. इस कारण वह गर्भवती हो गई। इस मामले में थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. अब नाबालिग के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की है, पहले दुष्कर्म और बाद में गर्भवती होने से पीड़िता काफी मानसिक तनाव में है. वह अनुरोध करती है कि इस अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाए।

इस अपील पर जज विनीत कुमार माथुर ने उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड गठित कर 15 नवंबर को पीड़िता की जांच करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड को बताना था कि गर्भपात संभव है या नहीं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि कम उम्र में गर्भपात का कुछ खतरा होता है, लेकिन ऐसा होना संभव है। उधर, अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में लिखित सहमति दे दी है.न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने जोधपुर पुलिस आयुक्त को पीड़िता को उम्मेद अस्पताल में पेश करने का आदेश दिया। जहां सक्षम डॉक्टरों ने पूरी सावधानी के साथ जल्द से जल्द उसका गर्भपात करा दिया।