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jodhpur में स्मैक के काले कारोबार को लेकर कोर्ट गंभीर, इस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 10 हजार रु. का अर्थ दंड

 
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जोधपुर न्यूज़ डेस्क, अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2013 में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति राजस्थान अस्पताल के पास स्मैक बेच रहा है. जिस पर पुलिस ने मामले में पशु चिकित्सालय मगरा पुंजाला के पास रहने वाले अमृतलाल उर्फ ​​बाबू पुत्र ब्रह्मसिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पैंट की जेब से एक प्लास्टिक बैग बरामद हुआ, जिसमें स्मैक मिली।

 इस मामले में कोर्ट से सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई व हितेश विश्नोई ने अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अभियोजन अधिकारी ने दलील देते हुए कोर्ट को बताया कि स्मैक के नशे के कारण जहां एक ओर युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है वहीं युवाओं को इस लत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ रहा है. साथ ही अपराध भी बढ़ रहे हैं। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विक्रम सिंह सांखला की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्मैक के नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े मामले में गंभीरता दिखाते हुए सजा सुनाई है.अदालत ने यह सजा सुनाते हुए आरोपी अमृतलाल उर्फ ​​बाबू को 6 माह का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में न्यायालय ने आरोपी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।