236 वकीलों को झटका! बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है वजह ?

झुंझुनू न्यूज़ डेस्क - राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक बड़ी खबर आई है। जिसमें "बार काउंसिल ऑफ इंडिया" के निर्देश के बाद "बार काउंसिल ऑफ राजस्थान" ने प्रदेश के हजारों पंजीकृत वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। जिसके तहत झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बार रूम में ऐसे 236 वकीलों की सूची लगाई गई है। जिनकी प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने रोक लगा दी है।
236 वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक
दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाया था कि 1 जुलाई 2010 के बाद अगर कोई एलएलबी ग्रेजुएट बार में रजिस्टर होता है तो उसे दो साल के अंदर 'ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन' यानी 'एआईबीई' परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन बड़ी संख्या में वकीलों ने बिना यह परीक्षा पास किए ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब बार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वकीलों की प्रैक्टिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ये वकील 'एआईबीई परीक्षा' पास करने के बाद ही कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे।
236 में से मात्र 10-15 ही नियमित रूप से कर रहे हैं वकालत
इस आदेश के बाद अध्यक्ष सुभाष पूनिया की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन की बैठक हुई। जिसमें सूची पर चर्चा की गई और सामने आया कि 236 वकीलों की सूची में से मात्र 10-15 वकील ही ऐसे हैं। जो झुंझुनू कोर्ट में नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं। साथ ही सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं। जो वकील दो साल से भी बार एसोसिएशन में पंजीकृत नहीं हैं। फिर भी उनकी वकालत पर रोक लगी हुई है।
बार काउंसिल जल्द जारी करेगी संशोधित सूची
पूनिया ने कहा कि एआईबीई परीक्षा 2024 के बाद आयोजित नहीं की गई है। इसलिए संभावना है कि बार काउंसिल जल्द ही संशोधित सूची जारी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी वकीलों से संपर्क कर उन्हें 'एआईबीई परीक्षा' पास करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ताकि उनकी प्रैक्टिस जारी रहे। आपको बता दें कि इसी तरह झुंझुनू जिले की अन्य बार एसोसिएशन को भी ऐसे वकीलों की सूची भेजी गई है।