नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल
पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अमित धानक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अमित धानक, जो वार्ड नंबर 11, खेतीड़ी का निवासी है और सांवरमल का पुत्र है, को न्यायालय ने एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर की ओर से सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चों के प्रति अपराध किसी भी समाज में गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कठोर कानून प्रावधान मौजूद हैं। न्यायालय ने आरोपी की संगीन हरकतों को देखते हुए उसे लंबी सजा देने का निर्णय लिया।
अधिकारियों के अनुसार, मामला गंभीर प्रकृति का था और आरोपी ने पीड़िता के साथ घोर अपराध किया था। जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने कानून के अनुसार सजा सुनाई।
विशेषज्ञों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के प्रति यौन अपराधों में न्यायालय कठोर कदम उठाता है, ताकि समाज में बच्चों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले अपराधियों के लिए एक चेतावनी भी हैं कि कानून के आगे कोई अपराध नहीं बचेगा।
पीड़िता और उसके परिवार ने कोर्ट के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि न्याय मिलने से उनके मानसिक तनाव में राहत मिली है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि बच्चों के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस प्रकार, खेतीड़ी में नाबालिग से बलात्कार के इस मामले में आरोपी को 20 साल की जेल और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला, न्याय और समाज सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
