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झुंझुनूं में नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.90 लाख का जुर्माना

 
झुंझुनूं में नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.90 लाख का जुर्माना

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर कुल 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिजनों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में न्याय मिलने के बाद परिजनों ने संतोष जताया, वहीं समाज में भी इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी तथ्यों और सबूतों का गहन परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सख्त सजा सुनाई।

पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले अपराधियों के लिए नजीर साबित होते हैं और समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं, जिससे ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

इस घटना ने एक बार फिर समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार और समाज दोनों को मिलकर बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।