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Jhunjhunu आयुष्मान पॉलिसी को ढाई महीने पहले कराना होगा रिन्यू, तभी मिलेगा लाभ

 
Jhunjhunu आयुष्मान पॉलिसी को ढाई महीने पहले कराना होगा रिन्यू, तभी मिलेगा लाभ

झुंझुनू न्यूज़ डेस्क, प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने अजीब फरमान जारी किया है। इसमें आयुष्मान योजना में शामिल बीमित परिवारों को तय अवधि (पॉलिसी खत्म होने) से ढाई महीने पहले पॉलिसी रिन्यू कराने को कहा गया है।ऐसा नहीं करने पर पॉलिसी खत्म होने के तीन महीने बाद ही योजना में फिर से सुविधा मिल सकेगी।स्टेट हेल्थ एश्योरेंस के एसीईओ केसरलाल मीणा की और से जारी आदेशों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 30 अप्रैल तक बीमित परिवारों को 15 फरवरी से पहले पॉलिसी का नवीनीकरण कराने को कहा गया है।ऐसा कराने पर ही उनको 1 मई से योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद रिन्यू कराने वालों को पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन बाद यानी एक अगस्त से इलाज की सुविधा मिलेगी।

आयुष्मान पॉलिसी को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई है। - Dainik Bhaskar

नए चरण के लिए बन चुका है नियम

स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने 28 जनवरी को एक निर्देश जारी किया था। जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के 2025-27 के नए चरण के लिए 90 दिन पहले भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। इसमें प्रीमियम का भुगतान होने के 91वें दिन से योजना का लाभ शुरू होने की बात कही गई थी। जिसके आधार पर अब एजेंसी ने 30 अप्रैल तक योजना में शामिल बीमित परिवारों को 71 दिन पहले 850 रुपए का प्रीमियम चुकाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर 90 दिन की देरी होने की बात कही है।