Jhunjhunu 6 वर्षीय बालिका के साथ गलत काम करने पर 6 वर्ष का सश्रम कारावास
झुंझुनूं न्यूज़ डेस्क, झुंझुनूंविशेष न्यायाधीश (पोक्सो न्यायालय) झुंझुनूं ने छह साल की बालिका की लज्जा भंग करने व गलत हरकत करने के आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार बालिका अपने माता-पिता के साथ 23 अगस्त 2022 को जिले के एक पुलिस थाना पर उपस्थित हुई। एक रिपोर्ट उसके परिजनों ने दी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी छह साल की बेटी घर के पास ही कथा में गई हुई थी। वहां फत्तुराम उर्फ फतेहसिंह मेघवाल निवासी दूदवा पुलिस थाना मेहाड़ा हाल वार्ड नम्बर 13 सिंघाना जिला झुंझुनूं उसकी बेटी से गलत हरकत कर रहा था।
कमरा अंदर से बंद कर रखा था। पुलिस ने बाद जांच फत्तुराम उर्फ फतेसिंह के विरूद्ध पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी फत्तुराम उर्फ फतेसिंह को सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक प्राधिकरण झुंझुनूं को पीड़िता को 20 हजार रुपए की राशि दिलाने की भी अनुशंषा की है।
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने इस्तागसा पक्ष की तरफ से 12 गवाह के बयान करवाए। 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। विशिष्ट लोक अभियोजक सैनी ने न्यायालय में तर्क दिया कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची के साथ आरोपी द्वारा जो घटना की गई है उससे समाज में सभी लोगों के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। यदि घर की बच्चियां मोहल्ले में ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो बाहर की दुनिया में उनके साथ क्या-क्या अपराध हो सकते है, यह सोचा भी नहीं जा सकता।