Jhunjhunu अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई जाएंगी
झुंझुनू न्यूज़ डेस्क, झुंझुनू राजस्थान में अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाएगी। इससे अब वाहन मालिकों/चालकों को राज्य से बाहर जाने पर एचएसआरपी नहीं होने के कारण चालान कटने की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा. जानकार सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और संभवत: नवंबर के अंत तक पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने से संबंधित लिंक भी विभाग के पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक पूरी करनी होगी.
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लिंक आने के बाद पुराने वाहन मालिक जिला परिवहन पदाधिकारी या संबंधित वाहन डीलर के माध्यम से एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन और शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन होगा। इसके बाद स्लॉट ऑनलाइन ही बुक किया जाएगा। स्लॉट के अनुसार वाहन डीलर संबंधित पंजीकृत फर्म से एचएसआरपी बनवाएगा और वाहनों पर प्लेट लगाएगा। परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी के मुताबिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, ट्रांसफर आदि कार्य किए जा सकेंगे। साथ ही एचएसआरपी लगवाने के बाद अगर वाहन राजस्थान से बाहर जाएंगे तो उनका चालान नहीं काटा जाएगा.
नोटिफिकेशन में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार एचएसआरपी लगाने की समय सीमा भी तय की गई है जो 30 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक है. हालांकि, अभी तक पुराने वाहनों पर एचएसआरपी से जुड़ा लिंक पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है. , इसलिए उक्त समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तकनीकी स्तर पर पोर्टल पर लिंक जारी करने का काम चल रहा है। इसके बाद पुराने वाहनों को डीटीओ में या वाहन डीलरों के माध्यम से आयात कराकर आवेदन किया जा सकता है। डीलर खुद वाहनों पर एचएसआरपी लगाएंगे। यदि वाहन पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक 1 या 2 है, तो 30 नवंबर 2023 तक > यदि वाहन पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक 3 या 4 है, तो 31 दिसंबर 2023 तक > यदि वाहन पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक है 5 या 6, तो 31 जनवरी 2024 तक वाहन पंजीकरण यदि नंबर का अंतिम अंक 9 या 0 है तो 31 मार्च 2024 तक