Aapka Rajasthan

Jhalawar कंपनी से अभी तक कोई अनुबंध नहीं है तो खेतों में सौर ऊर्जा से पंप कैसे चलेंगे?

 
Jhalawar कंपनी से अभी तक कोई अनुबंध नहीं है तो खेतों में सौर ऊर्जा से पंप कैसे चलेंगे?

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, झालावाड़  सूरज की रोशनी के जरिए खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा पंप लगाने की योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। लेकिन सौर ऊर्जा के तीन व पांच हार्सपॉवर का अनुबंध नहीं होने से योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। जिले में बड़ी संख्या में छोटे किसान 3 व 5 हार्सपावर के आवेदन कर रहे है, लेकिन अनुबंध नहीं होने से इस श्रेणी में किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिले में इस वर्ष जिले में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान [पीएम कुसुम योजना] के तहत किसानों को अनुदान पर 150 सौर ऊर्जा पंप लगाने है, लेकिन अब तक मात्र 6 ही पंप ही लग पाए है, जबकि इसके लिए 198 आवेदन विभाग को मिले है।

ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा पंप लगाने के प्रति जिले के किसानों ने रूचि नहीं दिखाई हो। जिले को मिले लक्ष्य से ज्यादा आवेदन विभाग के पास पहुंचे हैं, इनमें कुछ आवेदन खामियों के कारण निरस्त भी हुए है, लेकिन वित्तीय वर्ष के 11 माह भी मात्र 4 फीसदी लक्ष्य ही हासिल हो पाया है। विभाग की ओर से सौर ऊर्जा पम्प संयत्र लगवाने पर किसान को 60 फीसदी राशि अनुदान दी जाती है।

तीन और पांच हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा पंप के लिए सरकार का कंपनियों से दरों का अनुबंध नहीं हो सका है। अभी केवल साढ़े सात और दस हॉर्स पावर के पम्प के लिए ही दरें अनुमोदित हो सकी है। अभी तक दरें अनुमोदित नहीं होने के कारण कम हॉर्सपावर की पत्रावलियां अटकी हुई है। इसके अलावा इस बार पम्प की दरों में भी बढ़ोतरी होने के कारण लक्ष्य प्रभावित हुए है। पहले 7.5 हॉर्स पावर का सौर ऊर्जा पंप सयंत्र लगवाने के लिए किसान के हिस्से की राशि 1 लाख 47 हजार रुपए थी, वह इस बार बढ़कर 2 लाख 14 हजार 638 रुपए हो गई है.

नई व्यवस्था के तहत राज किसान पोर्टल पर किसान द्वारा पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में अब कई तरह के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें नवीनतम जमाबंदी, नक्शा जो छह माह से पुराना नहीं हो। नक्शा डिजिटल हस्ताक्षरित या पटवारी से प्रमाणित जरुर होना चाहिए। किसान द्वारा जल स्त्रोत होने से डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व घोषित शपथ.पत्र देना होगा। विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर अनुदान न लेने का स्व घोषित शपथ पत्र व अनुमोदित फ र्मों में से किसी एक का चयन करना होगा।