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Jhalawar नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल

 
Jhalawar नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट झालावाड़ के विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने एक नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की अभियुक्त ने अत्यन्त ही दुस्साहसिक प्रकृति का कृत्य किया है। इस प्रकार के अपराधी के साथ यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा और अभियुक्त की ओर से किए गए इस प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 25 दिसंबर 2022 को शाम 4 बजे अपने घर से स्कूल की तरफ अपनी गाय लेने गई थी। आरोपी ने उसे मोबाइल देने के बहाने स्कूल के अंदर बुलाया। वहां उससे जोर जबरदस्ती की, पीड़िता को स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर रेप किया। इस घटना से पहले भी पीड़िता के साथ दो-तीन बार दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी ने उसको धमकी दे रखी थी जब मैं बुलाऊं तब आ जाना वरना तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरी शादी नहीं होने दूंगा। अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरे बाप को जान से मार दूंगा। जब वह स्कूल जाती है तो आरोपी उसका पीछा करता है और बोलता है कि खाल की तरफ चल।

पुलिस ने 19 जनवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रकरण की पैरवी करते हुए 12 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर आरोपी सोनू भील (19) पुत्र मोरसिंह भील निवासी लाडपुरा बलराम, थाना मनोहरथाना को सजा सुनाई। कोर्ट ने निर्णय में की टिप्पणी जिन अपराधों की रोकथाम के लिए विधायिका ने विशेष अधिनियम की प्रतिस्थापना की है। अभियुक्त का यह कृत्य घिनौनी प्रकृति का है। अभियुक्त ने अत्यन्त ही दुस्साहसिक प्रकृति का कृत्य किया है। इस प्रकार के अपराधी के साथ यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा और अभियुक्त की ओर से किए गए इस प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे अभियुक्त की मानसिकता तो बढे़गी ही साथ ही अन्य व्यक्तियों के हौसलें भी बढ़ेंगे और कोई भी अबोध बालिका अपने आप को इस सभ्य समाज में सुरक्षित महसुस नहीं कर पाएगी। इस प्रकार के अपराधी घिनौनी मानसिकता से पीड़ित होते हैं और अपनी मानसिकता से क्षण भर में ही किसी अबोध बालिका का समस्त जीवन बर्बाद कर देते हैं।