Jhalawar आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, झालावाड़ जिले में अब आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार ग्रीन आतिशबाजी की ही बिक्री की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी।जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि विस्फोटक नियम, 2008 और संशोधित नियम, 2019 के अनुसार दीपावली पर्व के मौके पर ग्रीन आतिशबाजी विक्री के लिए अस्थाई आतिशबाजी का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए सम्बंधित दुकानदार को 20 सितंबर तक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा।
ग्रीन आतिशबाजी का शपथ पत्र देना होगा
आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के साथ दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाने होंगे। वहीं निवास संबंधी प्रमाण के लिए आधार कार्ड की फोटो प्रति और सादे कागज पर स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों की पालना करने के संबंध में वचनबद्ध हो। आवेदक को ग्रीन आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय किया जाएगा और प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) की ओर से जारी किए (QR) कोड वाली आतिशबाजी का ही विक्रय किया जाएगा।