नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा, कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना के साथ सुनाई इतने साल की सजा

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क - झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट-1 ने 12 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि मामला 29 अप्रैल 2023 का है। पीड़िता की मां ने पुलिस थाना मिसरोली में मामला दर्ज कराया था। आरोपी बब्बू उर्फ ईश्वर सिंह (30) ने शाम 5 बजे नाबालिग का हाथ पकड़कर और मुंह दबाकर छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर लोग एकत्र हो गए थे।
पुलिस ने आरोपी को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। वह 6 नवंबर 2023 तक जेल में रहा और फिर जमानत पर बाहर आ गया। वह 5 फरवरी से न्यायिक हिरासत में था। गुर्जर ने कोर्ट में 12 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी बब्बू उर्फ ईश्वर सिंह निवासी आक्या का खेड़ा, थाना मिसरोली है।