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एलआईसी को मृतक बीमाधारक के परिवार को देने होंगे 8.48 लाख रुपए, जालोर उपभोक्ता आयोग ने ब्याज सहित भुगतान के दिए आदेश

 
एलआईसी को मृतक बीमाधारक के परिवार को देने होंगे 8.48 लाख रुपए, जालोर उपभोक्ता आयोग ने ब्याज सहित भुगतान के दिए आदेश

राजस्थान के जालोर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मृतक बीमाधारक के परिवार के पक्ष में बड़ा आदेश दिया है। आयोग के पीठासीन अधिकारी घनश्याम यादव ने एलआईसी को बकाया बीमा राशि 8 लाख 48 हजार 589 रुपए ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से मृतक बीमाधारक के परिवार को राहत मिली है।

मामले में आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को उनकी बकाया बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के पीठासीन अधिकारी घनश्याम यादव ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किए। आदेश के अनुसार, एलआईसी को 8,48,589 रुपए की राशि ब्याज सहित परिवार को देनी होगी।

एलआईसी को ब्याज सहित भुगतान के निर्देश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मृतक बीमाधारक के परिवार को बकाया बीमा राशि का भुगतान किया जाए। इसमें मूल बीमा राशि 8 लाख 48 हजार 589 रुपए है। इसके साथ ब्याज भी देना होगा। आयोग के इस आदेश के बाद बीमा दावे से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

मृतक बीमाधारक के परिवार को मिलेगी राहत

बीमा पॉलिसी का उद्देश्य बीमाधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में बीमा राशि का समय पर भुगतान परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। जालोर उपभोक्ता आयोग के आदेश से मृतक बीमाधारक के परिजनों को बकाया राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

उपभोक्ता आयोग ने जारी किया आदेश

जालोर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पीठासीन अधिकारी घनश्याम यादव ने मामले में आदेश जारी करते हुए एलआईसी को भुगतान करने के निर्देश दिए। आयोग ने बकाया राशि के साथ ब्याज देने को भी कहा है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बीमाधारक का नाम, पॉलिसी से जुड़ा पूरा विवाद और एलआईसी की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारणों का विवरण नहीं है। फिलहाल आयोग का आदेश मृतक बीमाधारक के परिवार के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।