Jalore अनियमितता पाए जाने पर 15 मेडिकल फर्म के लाइसेंस निलंबित
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जालोर न्यूज़ डेस्क, जालोर जिले में 15 मेडिकल फर्म के लाइसेंस अलग अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक जालोर भरत गोस्वामी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह मई-2024 में 15 मई से 22 मई तक एनडीपीएस घटक युक्त औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत जालोर व सांचौर जिले में स्थित मेडिकल स्टोर्स पर एनडीपीएस घटक युक्त औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए औषधि नियन्त्रण अधिकारी जालोर पुष्पा सोलंकी ने जिले में स्थित विभिन्न 22 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। जिनमें से कुछ दुकानों पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कम्पीटेन्ट व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए तथा कुछ फर्मों द्वारा एनडीपीएस घटक युक्त औषधियों, ट्रामाडोल, कौडीन, अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपम व अन्य प्रकार की औषधियों का विक्रय करना पाया गया तथा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
साथ ही शैड्यूल एच-1 रजिस्टर का संधारण करना नहीं किया गया। जिस पर 15 फर्मों के औषधि अनुज्ञापत्रों को अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि जालोर व सांचौर जिले में एनडीपीएस घटक युक्त औषधियों का विक्रय करने तथा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट व कम्पीटेन्ट व्यक्ति अनुपस्थित पाए जाने सहित अन्य अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए कैपिटल मेडिकोज रानीवाड़ा, शिव शक्ति मेडिकोज रामसीन, शिव शक्ति मेडिकल स्टोर बडगांव, सगत मेडिकल हाडेचा, चौधरी मेडिकल एजेन्सी सांचौर, जय बाबा रामदेव मेडिकोज माण्डवला, अम्बे मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर रायथल, सुन्धा मेडिकल आकोली, विराज मेडिकल एण्डे जनरल स्टोर सियाणा, श्री सतीश मेडिकल स्टोर सियाणा, भानु मेडिकल स्टोर भीनमाल, आस्था मेडिकोज भीनमाल, ब्राह्मणी मेडिकल स्टोर बागोड़ा, राजाराम मेडिकोज मोरसीम व जोसनाथ, मेडिकल स्टोर रंगाला में अनुज्ञापत्रों को अलग-अलग समयावधि के लिए निलंबित किया गया।