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जैसलमेर में कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 2.5 लाख का जुर्माना

 
जैसलमेर में कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 2.5 लाख का जुर्माना

जिले में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला सीलबंद बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने से जुड़ा है।

जानकारी के अनुसार, जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति ने स्थानीय विक्रेता से कोल्ड ड्रिंक की एक केरेट खरीदी थी। जब उसने बोतल की जांच की तो उसमें सीलबंद होने के बावजूद प्लास्टिक जैसा बाहरी पदार्थ दिखाई दिया। इस पर उपभोक्ता ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी ने संबंधित बोतल को साक्ष्य के रूप में पेश किया। जांच में यह पुष्टि हुई कि बोतल के अंदर वास्तव में बाहरी पदार्थ मौजूद था। आयोग ने इसे उत्पाद की गुणवत्ता में गंभीर कमी और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना।

सभी साक्ष्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराया। आदेश में कंपनी को 40 हजार रुपए परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने और 10 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के तौर पर देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 2 लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का भी आदेश दिया गया। इस तरह कुल जुर्माना 2.50 लाख रुपए बनता है।

आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों से गुणवत्ता को लेकर अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। इस तरह की लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश गया है कि यदि किसी उत्पाद में खामी पाई जाती है तो कंपनियों को उसकी जवाबदेही तय करनी होगी।

प्रशासन और उपभोक्ता संगठनों ने भी लोगों से अपील की है कि वे खरीदारी करते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग या आयोग में शिकायत दर्ज कराएं।