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Jaisalmer आगोर में तालाब की जमीन का पंजीयन नहीं होने पर लोगो ने सरकार से मांगा जवाब

 
Jaisalmer आगोर में तालाब की जमीन का पंजीयन नहीं होने पर लोगो ने सरकार से मांगा जवाब

जैसलमेर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पोकरण के रामदेवसर तालाब की आबादी से अगोर में भूमि के पंजीकरण के संबंध में निर्णय नहीं लेने पर सरकार और कलेक्टर को तलब किया है. बताया कि अगोर प्राचीन रामदेवसर तालाब के पूर्व में 450 बीघा भूमि में था, जो अब केवल 270 बीघा है। नगर पालिका की आम बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और अगोर की भूमि को जनसंख्या के साथ पंजीकृत करने के लिए लिखा गया। जिलाधिकारी को भी एनओसी भेज दी गई है। राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर जैसलमेर को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी भूमि का अगोर के रूप में निबंधन नहीं किया गया। इसलिए यह याचिका दायर करनी पड़ी।