नाबालिग लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में महिला को 20 साल की सजा
राजस्थान के बूंदी जिले में एक चौंकाने वाले मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला को अक्टूबर 2023 में 17 वर्षीय लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था। जज सलीम बदर की अध्यक्षता वाली पोक्सो कोर्ट ने दोषी महिला पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को बताया कि पुलिस ने बूंदी में किशोर न्याय न्यायालय के आदेश पर 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ नाबालिग लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके। जोशी के मुताबिक आरोपी महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया। मां की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सुनवाई के बाद, POCSO कोर्ट ने लालीबाई मोगिया को आरोपों में दोषी पाया। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने महिला को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
