होटल में ले जाकर नाबालिग को पिलाई शराब, फिर बनाए जबरन संबंध, महिला को 20 साल की जेल
राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 30 वर्षीय महिला पर 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने का आरोप है। इसके बाद उसने उसे शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने महिला को दोषी पाया। न्यायाधीश सलीम बद्र की अदालत ने दोषी महिला को 45 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
बूंदी स्थित किशोर न्याय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। आरोपी महिला लालीबाई मोगिया के खिलाफ नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मां ने आरोप लगाया कि मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया था। दोनों एक होटल में रुके, जहां मोगिया ने अपने बेटे को शराब पिलाई और लगातार 6-7 दिनों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
45 हजार रुपए का जुर्माना
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, अपहरण, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज किया। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला मोगिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद महिला को जमानत दे दी गई। सरकारी अभियोजक ने पुष्टि की कि अदालत ने महिला को 20 साल की जेल और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को जयपुर में एक घर से नाबालिग लड़का मिला। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, पीड़िता आरोपी महिला के घर उसके बेटे के साथ खेलने जाती थी, जिसका आरोपी ने फायदा उठाया। मामले की सुनवाई के दौरान 17 गवाह पेश किए गए।
