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Jaipur असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गईं- कोर्ट

 
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जयपुर न्यूज़ डेस्क, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 में एससी-एसटी के लिए तय आरक्षण के अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है।

अदालत ने पूछा है कि क्यों ना भर्ती के लिए दुबारा विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश डॉ. राहुल मौर्य व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि आरपीएससी ने 22 जून को 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। इसमें आरक्षण नियमों के तहत एसटी वर्ग को 12% व एससी वर्ग को 16% आरक्षण का लाभ देना है, लेकिन आरपीएससी नियमों की अवहेलना कर रही है और आरक्षित वर्ग के लिए कम पद रखे हैं। इसलिए इसको रद्द कर आरक्षण प्रावधानों को लागू करते हुए नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए।