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राजस्थान में फिर अपडेट होगी मतदाता सूची, SIR में छूटे नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका

राजस्थान में फिर अपडेट होगी मतदाता सूची, SIR में छूटे नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका
 
राजस्थान में फिर अपडेट होगी मतदाता सूची, SIR में छूटे नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका

राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद प्रदेश में मतदाता सूची के अपडेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे पात्र लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका मिलेगा, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर 2025 की मतदाता सूची में शामिल लेकिन SIR-2026 की प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुए मतदाताओं की अलग सूची उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही SIR की अंतिम मतदाता सूची और दावे-आपत्तियों से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है।

SIR के दौरान छूटे नामों को जुड़वाने का मौका

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना है। SIR के दौरान किसी कारण से जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं आया, उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध है। वहीं, मौजूदा मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए अलग प्रक्रिया और फॉर्म-8 की सुविधा दी गई है।

घर बैठे भी चेक कर सकते हैं नाम

मतदाता अपना नाम ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा SIR से संबंधित पोर्टल पर पिछले SIR की मतदाता सूची में भी नाम खोजा जा सकता है। आयोग की वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति ट्रैक करने और मतदाता सूची में विवरण अपडेट करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर SIR-2026 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें अंतिम SIR मतदाता सूची, 2025 की सूची में नाम होने के बावजूद SIR-2026 की प्रारूप सूची में नाम नहीं आने वाले मतदाताओं की सूची, दावे और आपत्तियों की जानकारी तथा मतदाता फॉर्म शामिल हैं।

नाम नहीं है तो क्या करें

अगर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता पंजीकरण से जुड़ी सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन का भी उल्लेख किया है।

मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे पहले ऑनलाइन अपना नाम जांच लें। यदि नाम सूची में नहीं मिलता है तो संबंधित प्रक्रिया के तहत दावा या आवेदन करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पात्र मतदाता का नाम आगामी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में दर्ज रहे।