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राजस्थान में ‘वीबी-जी राम जी’ स्कीम लागू: 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, वीडियो में जाने देरी पर मुआवजे का प्रावधान

राजस्थान में ‘वीबी-जी राम जी’ स्कीम लागू: 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, वीडियो में जाने देरी पर मुआवजे का प्रावधान
 
राजस्थान में ‘वीबी-जी राम जी’ स्कीम लागू: 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, वीडियो में जाने देरी पर मुआवजे का प्रावधान

राजस्थान में 1 जुलाई से ‘वीबी-जी राम जी’ स्कीम लागू हो गई है, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराने और मजदूरी भुगतान को लेकर कई नए और सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। इस योजना का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर रोजगार सुनिश्चित करना और भुगतान में देरी पर मुआवजा देना है।

15 दिन में रोजगार देना अनिवार्य

नई स्कीम के तहत आवेदन करने के बाद 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय में रोजगार नहीं मिलता है, तो पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

योजना के अनुसार, यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो आवेदक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

  • पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 25 प्रतिशत भत्ता
  • इसके बाद 50 प्रतिशत तक भत्ता दिए जाने का प्रावधान

मजदूरी भुगतान में देरी पर जुर्माना

स्कीम में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। यदि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो 16वें दिन से हर दिन की देरी पर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से मुआवजा देना होगा।

लाभ कैसे मिलेगा?

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवेदन के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि रोजगार नहीं मिलता है तो स्वतः बेरोजगारी भत्ता लागू हो जाएगा और भुगतान की देरी पर मुआवजा भी जोड़ा जाएगा।

सरकार का उद्देश्य

आयुक्त पुष्पा सत्यानी के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य रोजगार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि श्रमिकों को समय पर काम और भुगतान दोनों सुनिश्चित हो सके।