Aapka Rajasthan

उदयपुर के फाइव स्टार होटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मानसिक हानि पर उपभोक्ता फोरम का फैसला

उदयपुर के फाइव स्टार होटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मानसिक हानि पर उपभोक्ता फोरम का फैसला
 
उदयपुर के फाइव स्टार होटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मानसिक हानि पर उपभोक्ता फोरम का फैसला

उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का नया दौर देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड स्टार्स और विदेश की दूसरी बड़ी हस्तियों ने यहां शादी की है। उदयपुर में कई शानदार होटल हैं। इन्हीं में से एक है 5-स्टार लीला पैलेस होटल, जो पिछोला झील के किनारे है। यहां हर दिन रहने का खर्च Rs 50,000 से ज़्यादा है। हालांकि, इस होटल के एक विवाद में फंसने के बाद इस पर Rs 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कंज्यूमर फोरम ने मेंटल डैमेज के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है।

चेन्नई के एक कंज्यूमर फोरम ने उदयपुर के 5-स्टार लीला पैलेस होटल को प्राइवेसी के उल्लंघन का दोषी पाया है और Rs 10 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह मामला जनवरी 2025 का है, जब चेन्नई का एक कपल प्राइवेट में था, तभी होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके कमरे में घुस गया। इसके बाद, कंज्यूमर फोरम में केस किया गया, और कोर्ट ने प्राइवेसी के उल्लंघन को मानते हुए एक आदेश दिया।

होटल ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।

जानकारी के मुताबिक, चेन्नई के एक कपल ने होटल में एक दिन रुकने के लिए ₹55,500 दिए थे। शिकायत करने वाली महिला, जो एक वकील है, ने आरोप लगाया कि जब वह और उसके पति बाथरूम में थे, तो हाउसकीपर ने उन्हें सर्विस देने से मना कर दिया। लेकिन, वह मास्टर चाबी से कमरे में घुस गया। इसके अलावा, उसने कथित तौर पर टूटे हुए बाथरूम के दरवाज़े से अंदर झाँकने की कोशिश की। उन्होंने इसकी शिकायत रिसेप्शन पर की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद, मानसिक परेशानी झेलते हुए उन्होंने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

किराया वापस, जिसमें ₹10 लाख का मुआवजा भी शामिल है
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने होटल द लीला पैलेस को दो महीने के अंदर कपल को ₹10 लाख का मुआवजा, साथ ही ₹55,500 कमरे का किराया, 9% सालाना ब्याज और ₹10,000 केस का खर्च देने का निर्देश दिया।