Aapka Rajasthan

उदयपुर के 2 करोड़ रुपये के घूसकांड में निलंबित एएसपी मुकेश सोनी को हाईकोर्ट से झटका

उदयपुर के 2 करोड़ रुपये के घूसकांड में निलंबित एएसपी मुकेश सोनी को हाईकोर्ट से झटका
 
उदयपुर के 2 करोड़ रुपये के घूसकांड में निलंबित एएसपी मुकेश सोनी को हाईकोर्ट से झटका

उदयपुर के चर्चित 2 करोड़ रुपये के घूसकांड में फंसे एसओजी के निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता और जांच प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।

इस मामले में एएसपी मुकेश कुमार सोनी पहले से निलंबित हैं। घूसकांड को लेकर चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट का यह रुख उनके लिए झटका माना जा रहा है।

मामले की गंभीरता को कोर्ट ने माना अहम

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता और जांच पर पड़ने वाले संभावित असर को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने जांच प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अपना रुख स्पष्ट किया।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि हाईकोर्ट ने मुकेश कुमार सोनी की किस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया और याचिका को लेकर क्या अंतिम आदेश पारित किया गया।

आदेश की पूरी जानकारी जरूरी

उदयपुर का 2 करोड़ रुपये का घूसकांड राजस्थान में चर्चित मामलों में शामिल रहा है। इसमें एसओजी के निलंबित एएसपी मुकेश कुमार सोनी का नाम सामने आया है। हाईकोर्ट की ओर से मामले की गंभीरता और जांच प्रभावित होने की आशंका पर विचार किए जाने के बाद अब पूरे आदेश का विवरण महत्वपूर्ण है।

आपकी ओर से भेजी गई खबर की आखिरी पंक्ति अधूरी है। उसमें यह जानकारी नहीं है कि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, राहत देने से इनकार किया या कोई अन्य आदेश दिया। इसलिए आदेश का निष्कर्ष जोड़ना सही नहीं होगा।