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रिटायरमेंट से ठीक पहले सस्पेंड DEO की बहाली, वीडियो में देंखे हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को फटकार

रिटायरमेंट से ठीक पहले सस्पेंड DEO की बहाली, वीडियो में देंखे हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को फटकार
 
रिटायरमेंट से ठीक पहले सस्पेंड DEO की बहाली, वीडियो में देंखे हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को फटकार

राजस्थान में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को रिटायरमेंट से महज 60 मिनट पहले दोबारा पोस्टिंग मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके निलंबन को रद्द करने और बहाली के आदेश जारी किए।

⚖️ क्या था मामला?

DEO पर आरोप था कि उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए दूरदराज के स्कूलों में तैनात शिक्षकों की पोस्टिंग बदलकर उन्हें शहर के आसपास के क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया था। इसी आरोप के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में यह पाया गया कि उन पर लगाए गए आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं हो सके। इसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया और DEO की सेवा बहाली के निर्देश दिए।

⏱️ रिटायरमेंट से पहले ‘आखिरी घंटा’

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति से केवल एक घंटे पहले ही बहाली का आदेश मिला। यानी 11 महीने तक चले निलंबन के बाद उनकी सेवा बहाली ठीक रिटायरमेंट के समय हुई।

🗣️ DEO का बयान

बहाली के बाद DEO ने कहा कि यह उनके लिए एक भावनात्मक और संतोषजनक पल है। उन्होंने कहा, “11 महीने की सस्पेंशन की लड़ाई एक घंटे की कुर्सी के साथ सम्मान में बदल गई। मुझे ससम्मान रिटायरमेंट मिला, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।”

🏛️ विभागीय कार्रवाई पर सवाल

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना ठोस आधार के निलंबन करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है।