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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नाइमेसुलाइड दवा पर देशभर में प्रतिबंध

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नाइमेसुलाइड दवा पर देशभर में प्रतिबंध
 
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नाइमेसुलाइड दवा पर देशभर में प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए निमेसुलाइड दवा पर सख्त बैन लगा दिया है। 29 दिसंबर, 2025 को जारी एक नए नोटिफिकेशन में, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड वाली सभी तुरंत असर करने वाली खाने वाली दवाओं को बनाना, बेचना और बांटना तुरंत बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 26A के तहत लिया गया।

सरकार ने यह कदम ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद उठाया, क्योंकि यह दवा इंसानी सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकती है और बाज़ार में इसके सुरक्षित विकल्प आसानी से मौजूद हैं। यह नोटिफिकेशन, जो भारत के गजट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट II, सेक्शन 3(ii) में S.O. 6091(E) के तौर पर पब्लिश हुआ है, पूरे भारत में लागू है।

गुजरात में घटिया सिरप का खुलासा
इस बीच, गुजरात ड्रग कंट्रोलर ने बी. शारदा लाइफसाइंसेज के ज़ेनॉक्सोल SF सिरप को टेस्टिंग के बाद अनफिट घोषित कर दिया है। बैच नंबर BS250613, सिरप में 15 mg एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड था, लेकिन टेस्ट में यह सिर्फ़ 10.35 mg या 69% पाया गया।

इसी तरह, मेंथॉल 1 mg के बजाय 0.639 mg या 63.9% पाया गया। सबसे चिंता की बात यह है कि DEG की मात्रा 0.584% थी, जो तय लिमिट 0.1% से बहुत ज़्यादा थी। यह खुलासा दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देता है।

सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ना
यह बैन दवा कंपनियों और ग्राहकों दोनों को एक ज़रूरी मैसेज देता है। कंपनियाँ अब कम डोज़ में निमेसुलाइड या दूसरी सुरक्षित दवाओं पर स्विच करेंगी। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य पहले से ही अपने ड्रग कंट्रोलर के ज़रिए सख़्त कार्रवाई कर रहे हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे उपायों से नकली या घटिया दवाओं पर रोक लगेगी और बाज़ार साफ़ होगा। सरकार ने साफ़ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख़्त कार्रवाई होगी। डॉक्टरों और मरीज़ों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लें ताकि कोई रिस्क न हो।