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किसानों की बड़ी चिंता खत्म! इस सरकारी योजना से जानवर अब नहीं करेंगे आपकी फसल बर्बाद, जानें कैसे उठाए लाभ

 
किसानों की बड़ी चिंता खत्म! इस सरकारी योजना से जानवर अब नहीं करेंगे आपकी फसल बर्बाद, जानें कैसे उठाए लाभ 

राजस्थान में किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग की फेंसिंग योजना के तहत दी जाती है। इन दिनों विभागों ने इस योजना के आवेदन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार फेंसिंग योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार पहले फेंसिंग योजना का लाभ 6 बीघा जमीन होने पर ही मिलता था, अब सरकार ने 2 बीघा जमीन पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। ऐसे में कम जमीन वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

बदलाव से किसानों को होगा फायदा
नीलगाय, जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने और बचाने के लिए फेंसिंग कार्य पर 6 बीघा (1.5 हेक्टेयर) की जगह 2 बीघा (0.5 हेक्टेयर) जमीन पर सब्सिडी दी जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार विभाग ने ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए फेंसिंग योजना में बदलाव किया है। इन बदलावों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसान अधिक लाभ ले सकेंगे, वहीं विभाग को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। पिछले वर्षों में विभाग द्वारा फेंसिंग का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण बजट लैप्स हो जाता था।

सभी श्रेणी के किसान उठा सकेंगे योजना का लाभ
अब इस योजना के तहत सभी श्रेणी के किसानों को लाभ मिलेगा। एक किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर या 2 बीघा भूमि होनी चाहिए, तथा समूह में कम से कम 2 किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। योजना के तहत पति-पत्नी को भी अलग-अलग लाभ दिया जाएगा। किसान फेंसिंग या जाल में करंट प्रवाहित नहीं कर सकेंगे। कांटेदार फेंसिंग/चैनल/स्क्वायर नेटिंग पर भी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी पाने के लिए जीएसटी बिल जमा करना होगा। व्यक्तिगत 0.5 हेक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर फेंसिंग के लिए 50% या 40,000 रुपये तथा व्यक्तिगत 0.5 हेक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर फेंसिंग के लिए 60% या अधिकतम 10,000 रुपये दिए जाएंगे। लघु सीमांत किसानों को 48,000 (राज्य योजना से 8,000 रुपये) दिए जाएंगे। समूह में बाड़ लगाने वाले सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत या 40,000 रुपये दिए जाएंगे। सामुदायिक बाड़ लगाने में यदि कम से कम 10 किसानों के पास एक स्थान पर कम से कम 5 हेक्टेयर यानी 20 बीघा जमीन है तो उनमें से प्रत्येक को 70 प्रतिशत यानी 400 रनिंग मीटर पर 56,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय अंशदान प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी

आवेदन के लिए किसान के पास स्वयं की उपयुक्त जमीन होनी चाहिए या यदि उसके नाम पर जमीन नहीं है तो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से राष्ट्रीय अंशदान प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जनआधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस, लघु सीमांत प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो आदि के साथ ई-मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ट्रस्ट आदि के नाम पर भूमि पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।