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सिरसी रोड पर जेडीए की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वीडियो में देंखे चार सप्ताह में सभी पक्षों से जवाब तलब

सिरसी रोड पर जेडीए की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वीडियो में देंखे चार सप्ताह में सभी पक्षों से जवाब तलब
 
सिरसी रोड पर जेडीए की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वीडियो में देंखे चार सप्ताह में सभी पक्षों से जवाब तलब

राजधानी जयपुर के सिरसी रोड क्षेत्र में प्रस्तावित जेडीए की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद इलाके में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल रुक गई है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं, ने नंद किशोर शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामला सिरसी रोड पर सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने इस क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई 160 फीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी के तहत गुरुवार को जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक मकानों और दुकानों पर लाल निशान (डिमार्केशन) लगाए थे।इस कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में चिंता और असंतोष का माहौल देखा जा रहा था। कई लोगों ने इसे लेकर कानूनी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे।इस निर्णय को स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि प्रशासन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका माना जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई अदालत में होने वाली सुनवाई और सभी पक्षों के जवाबों पर निर्भर करेगी। फिलहाल, पूरे मामले पर नजरें टिकी हुई हैं और अगले चार सप्ताह में यह स्पष्ट होगा कि सिरसी रोड चौड़ीकरण योजना आगे बढ़ेगी या उसमें कोई संशोधन होगा।