कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से किया इनकार, वीडियो में जानें हाईकोर्ट जाने की दी सलाह
देशभर में चर्चित रहे उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि यदि किसी को फिल्म को लेकर आपत्ति है, तो वह संबंधित उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में याचिका दायर कर सकता है।
गौरतलब है कि यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है और इसी के खिलाफ इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में पक्षपातपूर्ण और भावनात्मक रूप से भड़काऊ सामग्री दिखाई गई है, जो न सिर्फ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित करेगी, बल्कि समाज में धार्मिक तनाव भी पैदा कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को सुनते हुए कहा,
"हम इस याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है, तो आप संबंधित हाईकोर्ट में जाएं। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।"
अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज़ से पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई बाधा नहीं मिलेगी।
फिल्म को लेकर विवाद
'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को लेकर विवाद इसलिए गहराया है क्योंकि यह 28 जून 2022 को हुए कन्हैयालाल की नृशंस हत्या पर आधारित है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, जब दो लोगों ने एक दर्जी कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी थी, और हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना के पीछे धार्मिक कट्टरता और सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया गया था।
फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म घटना की सच्चाई और पीड़ित परिवार के नजरिए को दिखाने का प्रयास है, जबकि आरोपियों और कुछ समूहों का दावा है कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है।
सेंसर बोर्ड की मंजूरी
बताया जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है, और निर्माता इसे 11 जुलाई को देशभर में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।
