Aapka Rajasthan

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द मामले में बड़ा मोड़, चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

 
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द मामले में बड़ा मोड़, चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दाखिल की है। इस कदम के बाद यह मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है।

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को विभिन्न अनियमितताओं और कथित गड़बड़ियों के आधार पर रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। लंबे समय से चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहे इन अभ्यर्थियों ने इसे अपने अधिकारों पर सीधा असर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

दायर की गई SLP में चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने तर्क दिया है कि उन्होंने पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की थी और उनकी चयन प्रक्रिया को बिना व्यक्तिगत जांच के रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई भी है, तो उसका प्रभाव सभी चयनित अभ्यर्थियों पर समान रूप से नहीं डाला जाना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट का निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के करियर और भविष्य को प्रभावित करता है, जिनमें कई अभ्यर्थी वर्षों से इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे। चयनित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की विस्तृत सुनवाई की जाए।

उधर, इस मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। भर्ती रद्द होने के फैसले के बाद जहां एक ओर चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब केवल भर्ती विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रशासनिक पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और चयन प्रक्रिया की वैधता जैसे अहम पहलू भी सामने आएंगे।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इस बीच, चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने उम्मीद जताई है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा।