Sirohi में होली और धुलंडी पर 16 मार्च तक लोगों को करना होगा कई प्रतिबंधों का सामना, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई

सिरोही जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने आगामी होली एवं धुलण्डी के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह 16 मार्च 2025 की मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यदि कोई भी इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने बताया कि आगामी होली एवं धुुल-हुंदरी त्यौहारों के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति बनाए रखने तथा असामाजिक, अवांछनीय एवं विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा कानून एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट चौधरी ने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने शस्त्र लाइसेंसों को नवीनीकृत कराने तथा उन्हें पुलिस स्टेशन में जमा कराने के लिए जा रहे हैं तथा यह प्रतिबंध कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, होमगार्ड, सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शस्त्र रखने के लिए अधिकृत हैं।
जनता को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो और वीडियो क्लिप आदि नहीं चला सकेगा या ऐसे नारे नहीं लगा सकेगा जिससे किसी अन्य समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तरीके से रंगों से नहीं खेलेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थान या दुकान पर रंग, गुलाब और गुब्बारे आदि नहीं फेंकेगा या किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। रंगीन गुब्बारे, हानिकारक रसायन, धूल, मिट्टी, तेल पेंट आदि का उपयोग न करें। हम उन लोगों पर रंग नहीं लगाएंगे या फेंकेंगे जो रंगों से खेलने के लिए तैयार नहीं हैं।
इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति या उसके वाहन को, चाहे वह चाहे या न चाहे, ऐसे रंग आदि से नहीं रंगा जाना चाहिए जिससे उसकी सांप्रदायिक या धार्मिक भावनाएं आहत हों। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, एमएल गन आदि तथा धारदार हथियार आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा या प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को इसका सेवन नहीं कराएगा और अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत उपभोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थानों पर या उनके माध्यम से शराब का परिवहन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा सकता, न ही सार्वजनिक स्थान पर उसका प्रदर्शन या प्रयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा तथा किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।