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एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामला: हाईकोर्ट में सरकार और एसओजी पर तल्ख सवाल, गोपनीय रिपोर्ट लीक पर खलबली

एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामला: हाईकोर्ट में सरकार और एसओजी पर तल्ख सवाल, गोपनीय रिपोर्ट लीक पर खलबली
 
एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामला: हाईकोर्ट में सरकार और एसओजी पर तल्ख सवाल, गोपनीय रिपोर्ट लीक पर खलबली

राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और एसओजी (एस्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) से गोपनीय रिपोर्ट मांगी थी, जिसे सरकार ने सीलबंद लिफाफे में पेश किया।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सख्त सवाल किया कि यह गोपनीय रिपोर्ट आखिरकार कैसे लीक हुई, लेकिन एसओजी इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इस पर न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एसओजी की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में गोपनीय रिपोर्ट का लीक होना सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि कानून के प्रति भरोसे पर भी चोट है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि यदि गोपनीय रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो सकती है तो भविष्य में ऐसी संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट लीक की घटना पर जांच जारी है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसओजी को इस मामले में जवाबदेह ठहराना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस मामले में लापरवाही सामने आई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की संभावना होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर संकेत देता है। उन्होंने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट का लीक होना भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है और अभ्यर्थियों के भरोसे को कमजोर करता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य अत्यधिक संवेदनशील और गोपनीय हैं। कोर्ट ने सरकार और एसओजी को यह निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट के लीक होने से उनका प्रतिष्ठान और कानूनी अधिकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट से सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो गया कि भर्ती परीक्षा और संबंधित जांच में गंभीर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि मामले की पूरी जानकारी और कार्रवाई रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला न केवल राजस्थान में एसआई भर्ती की प्रक्रिया पर कानूनी दृष्टि से गंभीर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भर्ती परीक्षाओं में गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी मिसाल बन सकता है।

इस प्रकार, एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और एसओजी की जवाबदेही पर सख्त टिप्पणी की है और गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने को लेकर भविष्य के लिए चेतावनी जारी की है।