Sanjeevani Scam: राजस्थान हाईकोर्ट से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तार पर लगाई रोक
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दे कि राजस्थान के संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। दरअसल शेखावत ने संजीवनी घोटाले में राजस्थान एसओजी में दर्ज एफआईआर संख्या-32 के खिलाफ याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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बताया जा रहा है कि अब एसओजी और राजस्थान पुलिस संजीवनी मामले में दर्ज किसी मामले में केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस मामले पर सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वह मुलजिम नहीं थे तो फिर हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। बता दें कि इससे पहले शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा था जहां उनकी याचिका पर न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। शेखावत ने याचिका में कहा है कि सोसाइटी देश के विभिन्न राज्यों में चलती ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। वहीं गुरुवार को अब जस्टिस कुलदीप माथुर ने उन्हें राहत दी है।
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बता दे कि संजीवनी घोटाला मामले में अशोक गहलोत औऱ गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जमकर जुबानी हमले हुए जहां गहलोत ने बीते दिनों शेखावत की मां, पत्नी और परिवार वालों को घोटाले में शामिल बताया जिसके बाद शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दिल्ली में दर्ज करवाया था जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। मालूम हो कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी का कथित घोटाला 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बताया जा रहा है जहां कितने ही निवेशकों का पैसा डूब गया है। वहीं गहलोत लगातार इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री शेखावत की संलिपत्ता बताते हैं और कहते रहे हैं कि वह गरीबों की कमाई वापस दिलाकर रहेंगे।