Rajasthan Voter List Revision:वोटिंग राइट बचाना है तो इन जरूरी कागज़ातों के साथ रहें तैयार, जल्द शुरू होगी सूची सुधार प्रक्रिया
चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में सटीकता और पारदर्शिता लाने के लिए पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह अभियान बिहार में शुरू हुआ था और अब राजस्थान में भी शुरू होने वाला है। हालाँकि अभियान की आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। लेकिन अधिकारियों ने इस अभियान के साथ होने वाली कठोर दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी पहले ही दे दी है। अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम बरकरार रखना चाहते हैं, तो पहले से ही दस्तावेज़ तैयार कर लें।
यह अभियान क्यों महत्वपूर्ण है
इस अभियान का उद्देश्य फर्जी प्रविष्टियों को हटाना और पहचान, आयु और जन्म स्थान के ठोस प्रमाण मांगकर वास्तविक मतदाताओं का सत्यापन करना है। इस अभियान के दौरान मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड मान्य नहीं माने जाएँगे। इसलिए, व्यक्ति के जन्म वर्ष के आधार पर अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी।
जन्म वर्ष के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़
चुनाव आयोग ने जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज़ आवश्यकताओं को तीन भागों में विभाजित किया है: यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो आपको अपनी पहचान और जन्म तिथि की पुष्टि करने वाले किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज़ या किसी सरकारी बैंक की पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ है, तो आपको और आपके माता-पिता, दोनों के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें पहचान प्रमाण और जन्म स्थान की पुष्टि होनी चाहिए। यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, तो आपको अपनी पहचान और जन्म स्थान के साथ-साथ अपने माता-पिता के दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे।
स्वीकृत दस्तावेज़
नियमित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सरकारी/डाकघर/स्थानीय प्राधिकरण बैंक पासबुक, जुलाई 1987 से पहले LIC द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वैध जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर दस्तावेज़, परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड, भूमि आवंटन प्रमाण पत्र।
आगे क्या करें
चूँकि यह प्रक्रिया आने वाले हफ़्तों में शुरू होने वाली है, इसलिए निवासियों और पहली बार मतदान करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वैध दस्तावेज़ तैयार रखें। इससे उन्हें आगे की प्रक्रिया में किसी भी समस्या से बचने में मदद मिलेगी।
