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Rajasthan परिवहन विभाग ने लाइसेंस सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, यहां देखें जानकारी

 
Rajasthan परिवहन विभाग ने लाइसेंस सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, यहां देखें जानकारी

जयपुर न्यूज़ डेस्क, अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं और दस्तावेज में लाइसेंस का पीवीसी कार्ड लगा रहे हैं तो पासपोर्ट ऑफिस इसे अमान्य कर देगा। कारण है कि पासपोर्ट ऑफिस लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को अधिकृत दस्तावेज नहीं मानता। परिवहन विभाग की ओर से पिछले महीनों में लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव किया है। विभाग की ओर से अब ई-लाइसेंस जारी किया जाता है लेकिन लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने लाइसेंस के पीवीसी कार्ड को भी मान्य किया है लेकिन जब इस पीवीसी कार्ड को दस्तावेज के साथ लगाया जा रहा है तो पासपोर्ट ऑफिस में अमान्य किया जा रहा है। ऐसे में लोग विभाग की ओर से जारी कार्ड को अमान्य करने को लेकर असमंजस में हैं।

भौतिक प्रतियां ले जाने की जरूरत नहीं, डिजिटल लाइसेंस भी होगा मान्य

पासपोर्ट कार्यालय की ओर से कहा गया है कि आवेदक www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए डिजिलॉकर सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में डिजिलॉकर में अगर डिजिटल लाइसेंस मौजूद है तो पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) पर दस्तावेज का सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकता है। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदक आसानी से अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे पासपोर्ट ऑफिस जाते समय मूल दस्तावेज की भौतिक प्रतियां ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

लाइसेंस का पुराना स्मार्ट कार्ड है मान्य

परिवहन विभाग की ओर से पहले लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड आरटीओ ऑफिस से जारी किए जाते थे। पासपोर्ट ऑफिस लाइसेंस के उन स्मार्ट कार्ड को दस्तावेज में स्वीकार करता था लेकिन अब नई व्यवस्था से प्रिंट कर दिए जाने वाले पीवीसी कार्ड को दस्तावेज में शामिल नहीं किया जा रहा। एक अप्रेल के बाद जिन लोगों के नए लाइसेंस बने हैं या फिर जिन्होंने रीन्यू करवाए हैं, उनके पास यही हैं।