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राजस्थान में परिवहन विभाग एक्शन मोड में, अब पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक

 
राजस्थान में परिवहन विभाग एक्शन मोड में, अब पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक

जयपुर न्यूज़ डेस्क, अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है, तो आप इसे राजधानी जयपुर और प्रदेश के एनसीआर इलाकों में आने वाले इलाकों में नहीं चला पाएंगे। ंराजस्थान के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के जयपुर और एनसीआर इलाकों में र्एंट्री पर बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसे वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, जयपुर और एनसीआर में ऐसे वाहनों की बढ़ती संख्या को भी रोकना है।

परिवहन विभाग ने जयपुर आरटीओ प्रथम और द्वितीय को सख्त निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही, तय सीमा पूरी होने के बाद इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फिर से री-रजिस्टर करने से मना कर दिया है। हालांकि, जिन लोगों के पेट्रोल और डीजल वाहनों के तय साल पूरे होने वाले हैं, वे इन्हें चला सकते हैं, लेकिन उक्त वाहनों की आरसी फिर से जारी नहीं की जाएंगी।

विभाग का मानना है कि ऐसा करने से प्रदूषण तो कम होगा ही, जयपुर सहित एनसीआर इलाकों में वाहनों का बढ़ता दबाव भी कम होगा। आमतौर पर लोग 15 साल की अवधि पार कर चुके ऐसे वाहनों को प्रदेश के अन्य जिलों से री-रजिस्टर करवाकर चलाते हैं, इससे वायु प्रदूषण साथ साथ वाहनों का दबाव भी बढ़ रहा है। अब इन वाहनों पर बैन लगाने से वायु प्रदूषण में कमी आने से इन शहनों में वाहनों का दबाव भी कम होगा। वहीं, अन्य जिलों में रजिस्टर्ड ऐसे वाहनों के भी जयपुर सहित एनसीआर इलाकों में एंट्री बैन की जाएगी।