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Rajasthan SI Recruitment: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नई याचिका, RPSC की गड़बड़ियों पर भी होगी सुनवाई

 
Rajasthan SI Recruitment: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नई याचिका, RPSC की गड़बड़ियों पर भी होगी सुनवाई

सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने 28 अगस्त के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को गलत बताते हुए यह अपील की है। जानकारी के अनुसार, विक्रम पंवार व अन्य ने खंडपीठ में यह याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से उन छात्रों पर असर पड़ा है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर भर्ती को पूरी तरह रद्द नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के फैसले का विरोध

एडवोकेट अलंकृता शर्मा डबल बेंच में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करेंगी। इधर, 28 अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले के बाद, चयनित अभ्यर्थी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती रद्द करना मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों के लिए चंद लोग ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसका खामियाजा दूसरे छात्रों को भुगतना पड़ता है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन छात्रों को मौका दे जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी।

आरपीएससी सदस्य एसआई पेपर लीक में शामिल

हाईकोर्ट के 28 अगस्त के फैसले पर वकील हरेंद्र नील ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी के 6-6 सदस्य पेपर लीक में शामिल थे। बाबूलाल कटारा कुछ बच्चों को फायदा पहुँचाने के लिए तत्कालीन चेयरमैन के घर गए थे।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह भी इसमें शामिल हैं। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के साथ ही हाईकोर्ट ने आरपीएससी में अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया पूरी न करवाने पर स्वतः संज्ञान लेने के आदेश दिए थे। अब इस स्वतः संज्ञान पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी।