राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा, अवमानना याचिका दायर
जयपुर में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
इस मुद्दे पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनाव कराने में जानबूझकर देरी की जा रही है, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के समान है।
विपक्ष का कहना है कि चुनाव समय पर नहीं कराए जाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और जनता के प्रतिनिधित्व पर भी असर पड़ रहा है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस स्थिति सामने नहीं आई है, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, तो राज्य सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करें। देरी से न केवल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होता है।
इस मामले में अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और चुनाव प्रक्रिया कब तक आगे बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चल रहा यह विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है, जिससे प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।
