SDM पर तानी थी रिवॉल्वर, हाई कोर्ट ने राजस्थान के बीजेपी MLA की 3 साल की सज़ा रखी बरक़रार, जाना होगा जेल

अंता भाजपा विधायक कंवरलाल मीना को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 2005 में एक एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के जूस मामले में उनकी तीन साल की सजा बरकरार रखी है। 2020 की शुरुआत में, एक निचली अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मीना उच्च न्यायालय में अपील करने गईं। लेकिन उच्च न्यायालय ने कंवरलाल मीना की अपील खारिज कर दी। अदालत ने विधायक को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
साल 2020 में एडीजे कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
वर्ष 2020 में एडीजे कोर्ट ने अकलेरा के बहुचर्चित 15 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कंवरलाल मीना को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। उन पर तत्कालीन उपमंडल अधिकारी रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।
यह मामला 2005 का है।
यह मामला 2005 का है, जब कंवरलाल मीना की तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता से किसी मुद्दे पर तीखी बहस हो गई थी। इस दौरान मीना ने रिवॉल्वर निकाल ली और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 2018 में एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए मीना को बरी कर दिया था। बाद में मामला एडीजे कोर्ट में पहुंचा, एडीजे कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सजा बरकरार रखी, विधायक कंवरलाल मीना ने इस सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की।