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राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर प्रतिबंध समाप्त किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर प्रतिबंध समाप्त किया
 
राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर प्रतिबंध समाप्त किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर लागू किए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय किसी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के समाधानों की सहीता पर विशेषज्ञ की तरह निर्णय नहीं ले सकता। इस प्रकार के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा अत्यंत सीमित होती है।

🔹 कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक दृष्टिकोण से यह अपेक्षित नहीं है कि कोर्ट किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनके सही उत्तर पर अपना विशेषज्ञ निर्णय दे। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे भर्ती प्रक्रिया को फिर से जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

🔹 भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव

सूचना सहायक भर्ती-2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिबंध लगाने की वजह से अभ्यर्थियों में निराशा और असंतोष का माहौल था। कोर्ट के फैसले ने इस मुद्दे को सुलझाते हुए भर्ती प्रक्रिया को दुबारा से शुरू करने का अवसर प्रदान किया है। अब राज्य सरकार को इस फैसले के बाद परीक्षा परिणामों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

🔹 न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा

कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक हस्तक्षेप केवल तब तक सीमित होता है जब नियमों का उल्लंघन या अधिकारों का हनन हुआ हो। लेकिन इस प्रकार के मामलों में, जहां परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण और उत्तर की सहीता की चर्चा हो, कोर्ट का दखल देना उचित नहीं है।