नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे हाईकोर्ट, दशहरा अवकाश में खुली राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष बेंच
पंचायत चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए दशहरा अवकाश के दौरान भी राजस्थान हाईकोर्ट खुला। जस्टिस रवि चिरानिया की विशेष बेंच ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल की याचिका पर सुनवाई की।
नामांकन खारिज होने के खिलाफ दायर की याचिका
पंचायत चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनिल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए नामांकन खारिज किए जाने से जुड़े मामले को अदालत के समक्ष रखा गया।
चुनावी प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दौरान नामांकन खारिज होने पर संबंधित प्रत्याशी के चुनाव लड़ने का रास्ता प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रत्याशी अदालत का रुख कर सकते हैं।
दशहरा अवकाश में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश के दौरान विशेष व्यवस्था की गई। जस्टिस रवि चिरानिया की विशेष बेंच ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल की याचिका पर सुनवाई की।
चुनाव से जुड़े मामलों में समय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नामांकन, जांच और चुनाव की अन्य प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आगे बढ़ती हैं। ऐसे में याचिका पर सुनवाई के लिए अवकाश के दौरान विशेष बेंच का बैठना महत्वपूर्ण रहा।
अदालत के फैसले का इंतजार
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से दिए गए आदेश या अंतिम निर्णय का विवरण नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्याशी को नामांकन खारिज किए जाने के मामले में कोई राहत मिली है या नहीं।
मामले से जुड़ी आगे की स्थिति अदालत के आदेश और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट होगी।
