Aapka Rajasthan

राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क चौड़ीकरण मामले में सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क चौड़ीकरण मामले में सरकार को नोटिस जारी किया
 
राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क चौड़ीकरण मामले में सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने फागी-दूदू रोड को चौड़ा करने और सुंदर बनाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें फागी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें रोड को चौड़ा करने के लिए बिना नोटिस दिए लीज कैंसिल करने और प्रॉपर्टी गिराने का आदेश दिया गया था। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनुप सिंघी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के प्रिंसिपल लोकल बॉडीज सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, फागी सब-डिविजनल ऑफिसर और फागी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत अन्य को नोटिस जारी किए हैं।

13 जनवरी तक जवाब
हाई कोर्ट ने अधिकारियों से 13 जनवरी तक जवाब मांगा था। इसके अलावा, 13 जनवरी तक पिटीशनर्स की प्रॉपर्टी नहीं गिराई जाएगी। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने केस की पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पिटीशनर्स के पास लगभग 60 साल पुरानी लीज है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फागी-दूदू रोड को चौड़ा करने के लिए बिना नोटिस दिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 73(b) के तहत उनकी लीज कैंसिल कर दी। वे कंस्ट्रक्शन को गिराने की धमकी भी दे रहे हैं, उनका दावा है कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया गया है।

तोड़ने की कार्रवाई पर रोक
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल, जी.एस. गिल ने जवाब दाखिल करने के लिए 13 जनवरी तक का समय मांगा। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि नगर पालिका 13 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं की प्रॉपर्टी पर कोई गिराने की कार्रवाई नहीं करेगी। फागी नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजपाल बनकर भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।