राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को दी राहत, याचिका खारिज; याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में याचिकाकर्ता ने कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाए थे। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
नियुक्ति को चुनौती देकर दायर की थी PIL
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को लेकर सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने जनहित याचिका के जरिए नियुक्ति को चुनौती दी थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ विजय सिंह शेरों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अदालत की ओर से जुर्माना लगाने के विस्तृत कारण और राशि जमा कराने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।
इस फैसले के बाद डॉ. आलोक त्रिपाठी की कुलपति नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।
